देश में कोरोना की दूसरी लहर के बढ़ते प्रकोप के बीच तमाम जिलों में लाइट कर्फ्यू का आदेश जारी कर दिया गया है। इसी क्रम में गोरखपुर जिले में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। यहां 11 से 18 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगेगा। रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक नाइट कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। गोरखपुर के जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन ने इस संदर्भ में आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि 11 अप्रैल 2021 की रात्रि 9:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक रोजाना दिनांक 18 अप्रैल 2021 तक रात्रि निषेधाज्ञा लगाया जाता है। हालंकि सरकारी कर्मचारियों, इमरजेंसी सुविधाओं, पुलिस, जेल, होमगार्ड, बिजली, पानी, सार्वजनिक परिवहन जैसी सुविधाओं से जुड़े लोगों पर कोई रोक नहीं होगी। ऐसे लोग अपना आईडी कार्ड दिखाकर निकल सकेंगे।
शादी विवाह एवं अन्य मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन कोविड-19 के निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत ही होगा। हालांकि सभी मांगलिक कार्यक्रम रात 10:00 बजे तक खत्म करने होंगे। किसी भी बंद स्थान पर निर्धारित क्षमता से 50% की संख्या में ही लोग इकट्ठे हो सकेंगे। जिन की अधिकतम संख्या 100 व्यक्ति ही हो सकती है। कार्यक्रम स्थल पर फेस मास्क और सैनिटाइजर की अनिवार्यता होगी साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी अनिवार्य होगा। मरीजों, गर्भवती महिलाओं को चिकित्सा के लिए आने जाने की छूट होगी। वही अन्य शहरों से आ रहे यात्रियों को ट्रेन, बस और हवाई जहाज की टिकट दिखा कर आगे यात्रा करने दी छूट जाएगी।
निम्न को मिली छूट
- डेयरी और दूध, पशु चारा, फार्मासिस्ट और दवा से जुड़े व्यापारियों को
- एटीएम और बैंक कर्मियों को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के वैद्य आईडी कार्ड धारक पत्रकारों को
- दूरसंचार इंटरनेट सेवाएं प्रसारण और केबल सेवाएं देने वाले कर्मचारियों को
- पेट्रोल पंप सीएनजी पेट्रोलियम गैस कुदरा भंडारा पर काम करने वाले कर्मचारियों को
- निजी सुरक्षा सेवाओं में लगे कर्मचारियों को
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